
'अस्पताल में खाली है बिस्तर' कोर्ट ने तुरंत किया फैक्ट चेक तो UP सरकार के दावे की खुली पोल!
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अनुज सिंह ने कोर्ट को जानकारी दी कि सरकार ने लेवल 2 और लेवल 3 के सभी अस्पतालों में खाली पड़े बेड की जानकारी देने के लिए एक पोर्टल भी बनाया है, जिससे लोगों को ये जानकारी मिल सकेगी की इन अस्पतालों में कितने बेड खाली है. इसी तथ्य का कोर्ट ने फैक्ट चेक कर दिया.
उत्तर प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है, वहीं हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से 27 अप्रैल के दिन कई बिंदुओं पर जवाब मांगा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब दाखिल नही किया जा सका है. वहीं सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अनुज सिंह ने कोर्ट को ये जानकारी दी कि सरकार ने लेवल 2 और लेवल 3 के सभी अस्पतालों में खाली पड़े बेड की जानकारी देने के लिए एक पोर्टल भी बनाया है, जिससे लोगों को ये जानकारी मिल सकेगी की इन अस्पतालों में कितने बेड खाली है. इसका एक उदाहरण देते हुए अधिवक्ता अनुज सिंह ने लखनऊ के एक अस्पताल हरिप्रसाद इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में बताया कि मंगलवार के दिन यहां 190 बेड उस पोर्टल में खाली बताये गए हैं. इस बात की सच्चाई जानने के लिए वर्चुवल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वकील अनुज सिंह से उस पोर्टल के नंबर पर फोन करने के लिए कहा.
कोर्ट ने पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बनाने पर जोर दिया ताकि बिना नसबंदी वाले कुत्तों की रिपोर्टिंग हो सके. 28 जनवरी को सरकारों की ओर से सॉलिसिटर जनरल अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे. कोर्ट ने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के पॉडकास्ट पर नाराजगी जताई और मामले की गंभीरता को रेखांकित किया. ये सुनवाई आवारा कुत्तों की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को जाति के आधार पर अपमानित करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर और आरोप पत्र में जाति-आधारित अपमान के अभाव को रेखांकित किया। कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1) के प्रावधानों को दोहराते हुए कहा कि केवल अपशब्दों का प्रयोग अपराध नहीं बनता।

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