अयोध्या: इंद्र प्रताप तिवारी की मुश्किलें जारी, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी
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29 साल पुराने मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इंद्र प्रताव तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी. तिवारी को इस केस में पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी. बीते गुरुवार को विधानसभा से भी उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी.
'विधायक बनूंगा, तभी घोड़ी चढ़ूंगा' का संकल्प लेने वाले अयोध्या के भाजपा विधायक रहे इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी मुश्किल में फंस गए हैं. 29 साल पुराने मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी. इस केस में पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी. बीते गुरुवार को विधानसभा से भी उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी.
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