
अखलाक लिंचिंग से जुड़े केस में बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम पर 800 रुपये का जुर्माना, जानिए क्या था पूरा मामला
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अखलाक लिंचिंग से जुड़े मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम को धारा-144 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है. मामले में यूपी की अदालत ने सोम पर 800 रुपये का जुर्माना लगाया. 2015 में अखलाक की मॉब लिंचिंग के बाद संगीत सोम ने एक जनसभा की थी. गौहत्या के शक में अखलाक की हत्या कर दी थी.
बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम पर उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने 800 रुपये का जुर्माना लगाया है. उन्हें सितंबर 2015 में हुए अखलाक लिंचिंग से जुड़े मामले में दोषी पाया गया है. उन्हें सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का दोषी माना गया है.
2015 में गौतमबुद्ध नगर के दादरी इलाके में अखलाक की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इसके बाद इलाके में धारा-144 लगा दी गई थी. लेकिन संगीत सोम ने यहां पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित किया था.
सूरजपुर के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार कुशवाहा ने संगीत सोम को आईपीसी की धारा 188 के तहत दोषी माना है. अदालत ने संगीत सोम पर 800 रुपये का जुर्माना लगाया है.
क्या है पूरा मामला?
28 सितंबर 2015 को दादरी इलाके के बिसहड़ा गांव में अखलाक की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. भीड़ ने गौहत्या के शक में अखलाक को बुरी तरह मारा-पीटा था. इससे अखलाक की मौत हो गई थी.
अखलाक की लिंचिंग के बाद बिसहड़ा में धारा 144 लगा दी गई थी. ये धारा लागू होने पर एक जगह पर 4 या उससे ज्यादा लोगों के जुटने पर मनाही होती है, लेकिन संगीत सोम ने बिसहड़ा पहुंचकर एक जनसभा की.

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