UP धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज, HC ने कानून पर मांगा जवाब
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने अध्यादेश के कानून बन जाने के आधार पर याचिकाएं खारिज की.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने अध्यादेश के कानून बन जाने के आधार पर याचिकाएं खारिज की. अध्यादेश के एक्ट बन जाने के बाद अध्यादेश को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं बनता. हालांकि, कोर्ट ने धर्मांतरण कानून पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. दरअसल, धर्मांतरण अध्यादेश को चार अलग-अलग याचिकाओं में चुनौती दी गई थी. अब यह कानून बन चुका है तो जस्टिस एम एन भंडारी और जस्टिस अजय त्यागी की खंडपीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया. साथ ही सरकार से धर्मांतरण कानून पर दाखिल याचिकाओं पर जवाब मांग लिया. मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी.More Related News