
UP: तांबे के तार से सिला था पत्नी का प्राइवेट पार्ट, ऐसी सजा दिलाना चाहती है महिला
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उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी. जहां पर एक पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट को तांबे के तार से सिल दिया. घायल अवस्था में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अब पीड़ित महिला की स्थिति में सुधार हो रहा है और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है.
उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक दिल दहाला देने वाली घटना सामने आई थी. जहां पर एक पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट को तांबे के तार से सिल दिया था. घायल अवस्था में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अब पीड़ित महिला की स्थिति में सुधार हो रहा है और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. लेकिन अपने पति के प्रति उसका गुस्सा बरकार है वो अपने पति को कड़ी सजा दिलाना चाहती है. महिला ने बताया कि अपने पति को किसी भी हाल में माफ नहीं करेगी, पीड़िता का कहना है कि वो उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहती है. उसके साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले पति को उम्र कैद तो हो. इसके अलावा सामाजिक बहिष्कार हो और गांव में उसका हुक्का पानी भी बंद कर दिया जाए. जिससे वो गांव में कहीं पर भी उठने बैठने के लायक न रहे. बता दें कि बीते दिनों रामपुर से मिलक थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर शक होने के चलते उसके प्राइवेट पार्ट को तांबे के तार से सिल दिया था जिससे उसकी हालत बिगड़ गई थी और उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा था इसके बाद पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी अभी जेल में ही है.
कोर्ट ने पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बनाने पर जोर दिया ताकि बिना नसबंदी वाले कुत्तों की रिपोर्टिंग हो सके. 28 जनवरी को सरकारों की ओर से सॉलिसिटर जनरल अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे. कोर्ट ने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के पॉडकास्ट पर नाराजगी जताई और मामले की गंभीरता को रेखांकित किया. ये सुनवाई आवारा कुत्तों की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को जाति के आधार पर अपमानित करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर और आरोप पत्र में जाति-आधारित अपमान के अभाव को रेखांकित किया। कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1) के प्रावधानों को दोहराते हुए कहा कि केवल अपशब्दों का प्रयोग अपराध नहीं बनता।

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