
PUC के बिना 25 अक्टूबर से दिल्ली में नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, प्रदूषण के खिलाफ केजरीवाल सरकार का एक्शन
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Delhi Poolution: राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार संशोधित जीआरएपी (GRAP) जारी करने जा रही है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने कहा कि संशोधित जीआरएपी लागू होने के बाद दिल्ली में बिना पीयूसी (PUC) सर्टिफिकेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा. 25 अक्टूबर से ये नया नियम लागू कर दिया जाएगा.
PUC Certificate Mandatory to buy Petrol-Diesel in Delhi: मॉनसून की विदाई और सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का खतरा मंडराने लगा है. पॉल्यूशन के खिलाफ दिल्ली सरकार एक्टिव मोड में है. प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार संशोधित जीआरएपी (GRAP) जारी करने जा रही है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने इसकी जानकारी दी है.
गोपाल राय ने कहा कि संशोधित जीआरएपी लागू होने के बाद दिल्ली में बिना पीयूसी (PUC) सर्टिफिकेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा. इसको लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर से दिल्ली में ये नया नियम लागू कर दिया जाएगा.
गोपाल राय ने ये भी कहा कि जीआरएपी के साथ ही 15 पॉइंट वाला एक्शन प्लान लागू करने के लिए सोमवार यानी 3 अक्टूबर को 24×7 वॉर रूम लॉन्च किया जाएगा. वॉर रूम में 15 वैज्ञानिक तैनात रहेंगे जो दिल्ली के प्रदूषण पर 24 घंटे नजर बनाए रखेंगे.
इसके अलावा गोपाल राय ने यह भी बताया कि 6 अक्टूबर से दिल्ली में एंडी डस्ट प्रदूषण (Anti Dust Campaign) कैंपेन भी शुरू होने जा रहा है. 10 अक्टूबर से दिल्ली के खेतों में पराली गलाने के लिए बायो डीकम्पोजर (Bio Decomposer) का छिड़काव शुरू किया जाएगा.
बता दें कि दिल्ली सरकार ने पहले भी वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ये कदम उठाया था. उस दौरान दिल्ली सरकार ने PUC सर्टिफिकेट ना होने पर 6 महीने की जेल या 10 हजार का जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया था.
क्यों जरूरी है PUC?

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