
Pakistan Supreme Court: पाकिस्तान में संसद भंग करने पर सुनवाई कल तक टली
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पाकिस्तान की संसद में आज प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया. इसके बाद, संसद भंग करने के फैसले के खिलाफ विपक्ष की याचिका पर पाक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टल गई. पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के नेशनल स्पीकर के फैसले से उत्पन्न संवैधानिक स्थिति के बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने स्वत: संज्ञान नोटिस पर सुनवाई शुरू की. सुनवाई शुरू होने के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को कल के लिए नोटिस जारी किया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को कोई भी असंवैधानिक कार्रवाई करने से रोक दिया. चीफ जस्टिस ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए. देखें ये वीडियो.

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कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को जाति के आधार पर अपमानित करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर और आरोप पत्र में जाति-आधारित अपमान के अभाव को रेखांकित किया। कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1) के प्रावधानों को दोहराते हुए कहा कि केवल अपशब्दों का प्रयोग अपराध नहीं बनता।








