
NIA की विशेष अदालत ने जासूसी मामले में दूसरे आरोपी को ठहराया दोषी
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NIA की लखनऊ स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तान समर्थित भारतीय डिफेंस जासूसी मामले में दूसरे मुख्य आरोपी को सजा सुनाई है. गुजरात के पश्चिम कच्छ जिले के रजकभाई कुंभार इस मामले में दोषी ठहराए जाने वाले दूसरे आरोपी हैं. एनआईए ने बताया कि उन्हें आईपीसी और UAPA की कई धाराओं के तहत सख्त कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें अधिकतम 6 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया गया है.
नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी की लखनऊ स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तान समर्थित भारतीय डिफेंस जासूसी मामले में दूसरे मुख्य आरोपी को सजा सुनाई है. गुजरात के पश्चिम कच्छ जिले के रजकभाई कुंभार इस मामले में दोषी ठहराए जाने वाले दूसरे आरोपी हैं.
एनआईए ने बताया कि उन्हें आईपीसी और UAPA की कई धाराओं के तहत सख्त कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें अधिकतम 6 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया गया है.
अदालत ने कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में प्रत्येक आरोप के लिए एक महीने की सजा बढ़ी दी जाएगी.
NIA ने राशिद को सुनाई थी सजा
वहीं, इससे पहले एनआईए की विशेष अदालत ने यूपी के चंदौली निवासी मोहम्मद राशिद को इस मामले में सजा सुनाई थी. यह मामला मूल रूप से लखनऊ के गोमतीनगर स्थित एटीएस ने दर्ज किया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि राशिद पाकिस्तान के डिफेंस और आईएसआई एजेंटों के संपर्क में था.
एटीएस ने राशिद पर पाकिस्तान के एजेंटों को भारत के संवेदनशील, सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों के साथ-साथ भारतीय सेना की एक्टिविटियों की तस्वीरें मुहैया कराने का आरोप लगाया था.

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