
Loudspeaker Rules: देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद, जानिए इसे बजाने को लेकर क्या नियम है, क्या कार्रवाई हो सकती है?
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Loudspeaker Rules: मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान को लेकर देशभर में विवाद शुरू हो गया है. बीजेपी समेत हिंदू संगठनों ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है. जानें लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर देश में क्या कानून है?
Loudspeaker Rules: देश भर में मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद शुरू हो गया है. इस विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने धमकी दी कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद हो, नहीं तो मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा.
बात यहीं तक नहीं रुकी, अब राज ठाकरे ने धमकी दे दी है कि अगर 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे.
महाराष्ट्र से उठी ये आग धीरे-धीरे बाकी राज्यों में भी पहुंच गई. कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार समेत कई राज्यों में हिंदू संगठनों और बीजेपी ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद करने को कहा है. यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने अपने घर पर लाउडस्पीकर लगा लिया है. उनका कहना है कि अजान के वक्त इससे हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा.
लेकिन सवाल ये है कि क्या मंदिर या मस्जिद में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है? इस पर कानून क्या कहता है? लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की मनाही नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर कुछ शर्तें भी हैं. लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर संविधान में नॉयज पॉल्यूशन (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) रूल्स, 2000 में प्रावधान है.
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क्या है लाउडस्पीकर को लेकर नियम?

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