Karnataka hijab row: बेंगलुरु में 28 फरवरी तक धारा 144 लागू, धरना-प्रदर्शनों की इजाजत नहीं
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Karnataka Hijab Row: जिला प्रशासन ने हिजाब समर्थक और हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बाद शहर के सभी हाई स्कूलों के आसपास के इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी थी.
कर्नाटक में हिजाब विवाद के चलते बेंगलुरु के जिला प्रशासन ने 28 फरवरी तक धारा 144 (1) बढ़ा दी है. इसके चलते राजधानी में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक धरना-प्रदर्शनों को अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही खुले स्थानों पर होने वाले विवाह समारोहों में 300 से ज्यादा और बंद जगहों पर 200 से अधिक लोगों के जमा होने पर भी रोक लगा दी गई है. बता दें कि जिला प्रशासन ने हिजाब समर्थक और विरोधी प्रदर्शनों के बाद शहर के सभी हाई स्कूलों के आसपास के इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी थी.
करीब सवा सौ गज के एक छोटे से मकान में यह अस्पताल चल रहा था. इस मकान की स्थिति ऐसी है कि वह किसी भी वक्त गिर सकता है. अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर ऑक्सीजन के सिलेंडर बिखरे मिले. इनमें से कुछ सिलेंडर के परखचे उड़े हुए थे, क्योंकि आग लगने के बाद इनमें विस्फोट हुआ था अस्पताल में लगी आग को भयावह रूप देने में इन ऑक्सीजन सिलेंडर ने भी मदद की.
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