JDU के पूर्व विधायक रामबालक सिंह 21 साल बाद दोषी करार, भेजे गए जेल, जानें पूरा मामला
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जदयू विधायक रहे रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को जेल भेज दिया गया है. कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट का दोषी पाया है. पूर्व विधायक के खिलाफ 2000 में केस दर्ज किया गया था. सजा पर सोमवार को बहस होगी.
विभूतिपुर से जदयू विधायक रहे रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को जेल भेज दिया गया है. समस्तीपुर की कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट का दोषी पाया है. पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह पर 2000 में सीपीएम के नेता ललन सिंह ने केस दर्ज कराया था. इन दोनों को क्या सजा मिलनी है, इस पर सोमवार (13 सितंबर) को बहस होगी.हिट एंड रन की ये घटना 19 मई की है. पुणे के कल्याणी नगर इलाके में रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 साल आठ महीने के बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से बाइक सवार दो इंजीनियरों को रौंद दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई थी. इस घटना के 14 घंटे बाद नाबालिग आरोपी को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी. हालांकि बाद में आरोपी को फिर से कस्टडी में लेकर जुवेनाइल सेंटर भेज दिया गया.
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.