
Indian Railways: ट्रेन में सफर करते समय भूलकर भी ना करें ये गलतियां, रेलवे ने किया सतर्क!
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ट्रेनों में हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं. ऐसे में यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे ने तरह-तरह के नियम बनाए हैं. हालांकि, यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए यात्रियों को भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए.
भारतीय रेलवे से हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं. ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं. ये नियम आपकी सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए बनाए गए हैं. हालांकि, कई यात्री ट्रेनों में रेलवे के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं. रेलवे द्वारा ट्वीट कर समय-समय पर यात्रियों के ट्रेन में यात्रा के नियमों की जानकारी भी दी जाती है. रेलवे के नियमों का उल्लंघन आप पर भारी पड़ सकता है.
ट्रेन में बिना वजह ना करें चेन पुलिंग: अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यात्री अपनी सुविधा के अनुसार ट्रेन में चेन पुलिंग करते हैं. इस वजह से रेलवे को काफी नुकसान झेलना पड़ता है. चेन पुलिंग से कई बार केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं, बल्कि ट्रेन के पटरी से उतर जाने का खतरा भी बढ़ जाता है, जो यात्रियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.
बता दें, आपातकालीन स्थिति में चलती ट्रेन को रोकने के लिए हर बोगी में एक चेन की सुविधा होती है, जिसे खींचने पर ट्रेन रुक जाती है. लेकिन ट्रेन में यात्रा कर रहे लोग कई बार बिना आपातकालीन स्थिति के ही चेन पुलिंग करते हैं. रेलवे ने बिना किसी पर्याप्त कारण से ट्रेन की जंजीर खींचकर ट्रेन को लेट ना करने की अपील की है.
रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अगर कोई यात्री बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन का इस्तेमाल करता है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना या एक साल की कैद हो सकती है. कई बार जुर्माने के साथ-साथ जेल भी हो सकती है.
इन बातों का रखें ध्यान
ट्रेन में चेन पुलिंग के नियम के साथ-साथ कुछ नियम ट्रन में यात्रियों के सामान को लेकर भी बनाए गए हैं. ट्रेन में कई चीजें ऐसी ही, जो यात्री अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं. ट्रेन में यदि कोई यात्री ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पटाखे और गैस सिलेंडर आदि जैसी ज्वलनशील सामग्री लेकर चलता है तो फिर यह उल्लंघन है. इसके लिए उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

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