
Curlies Demolition: GCZMA ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, कहा- मौजूदा ढांचा अवैध
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Curlies Demolition: गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (GCZMA ) ने सुप्रीम कोर्ट में कर्लीज को ढहाने के खिलाफ लगाई गई क्लब के मालिक की याचिका का विरोध करते हुए हलफनामा दायर किया है. GCZMA ने हलफनामे में बताया है कि क्लब के मालिक ने CRZ नोटिफिकेशन का उल्लंघन किया है.
गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (GCZMA ) ने सुप्रीम कोर्ट में कर्लीज को ढहाने के खिलाफ लगाई गई क्लब के मालिक की याचिका का विरोध करते हुए हलफनामा दायर किया है. GCZMA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मौजूदा ढांचा अवैध है. क्लब के मालिक ने CRZ नोटिफिकेशन का उल्लंघन किया है. इसी कर्लीज क्लब में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की संदिग्ध मौत हुई थी.
GCZMA ने अपने हलफनामे में बताया है कि क्लब के मालिक ने CRZ नोटिफिकेशन का उल्लंघन किया है. जो उन सभी क्षेत्रों में कॉमर्शियल गतिविधियों को शुरू करने से पहले GCZMA की पूर्व अनुमति को अनिवार्य करते हैं. इसके साथ ही अथॉरिटी ने कहा है कि कर्लीज रेस्टोरेंट प्री-डेट नहीं है. उसका संरचना स्थायी है.
कर्लीज क्लब का कोई नक्शा नहीं है और न ही साल 2003 के गूगल मैप्स में उसकी कोई फोटो है. सूट संपत्ति के ऊपर की वर्तमान संरचना और 1991 से पहले मौजूद संरचना काफी अलग है. अथॉरिटी ने कहा कि क्लब के मालिक ये साबित करने में नाकाम रहे कि वर्तमान संरचना के निर्माण और कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए GCZMA की अनुमति ली गई थी.
कर्लीज के मालिक को यह साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे कि जिस तारीख को CRZ 1991 अधिसूचना अस्तित्व में आई थी, उससे पहले वाणिज्यिक गतिविधियां की जा रही थीं. हालांकि उनके द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका.
1991 से पहले नहीं था कर्लीज क्लब
यदि 1980 से एक बार सहित व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही थी, तो मालिकों को शराब बेचने के लिए बार लाइसेंस, पंचायत के व्यापार लाइसेंस, वाणिज्यिक कर पंजीकरण, दुकानों और स्थापना लाइसेंस आदि की आवश्यकता थी. ऐसा कोई लाइसेंस या अनुमति नहीं दी गई है. इससे स्पष्ट है कि मालिक ये साबित करने में नाकाम रहे कि उनका क्लब 1991 से पहले मौजूद था.

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