COVID-19: पंजाब में 15 मई तक बढ़ी बंदिशें, कोरोना निगेटिव रिपोर्ट पर ही मिलेगी राज्य में एंट्री
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पंजाब सरकार की तरफ से नए आदेश जारी किए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि हवाई रास्ते, रेल या फिर रोड के जरिए पंजाब आने वाले लोगों को बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के सूबे में एंट्री नहीं मिलेगी.
कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर पंजाब में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. अब राज्य में किसी को बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के एंट्री नहीं मिलेगी. पंजाब सरकार की तरफ से नए आदेश जारी किए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि हवाई रास्ते, रेल या फिर रोड के जरिए पंजाब आने वाले लोगों को बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के सूबे में एंट्री नहीं मिलेगी. इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि 15 मई तक राज्य में गैर जरूरी सेवाओं वाली दुकानें बंद रहेंगी. इसके अलावा राज्य में रोजाना नाइट कर्फ्यू शाम के 6 बजे से सुबह के पांच बजे तक जारी रहेगा. इसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू भी शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा. आदेश में यह भी कहा गया है कि सड़क और गली के वेंडर्स की कोरोना आरटीपीसीआर जांच भी की जाएगी.हिट एंड रन की ये घटना 19 मई की है. पुणे के कल्याणी नगर इलाके में रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 साल आठ महीने के बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से बाइक सवार दो इंजीनियरों को रौंद दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई थी. इस घटना के 14 घंटे बाद नाबालिग आरोपी को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी. हालांकि बाद में आरोपी को फिर से कस्टडी में लेकर जुवेनाइल सेंटर भेज दिया गया.
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.