CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज, एक लाख रुपये लगाया हर्जाना
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) के खिलाफ उनके नाम को लेकर दायर की गई याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने खारिज कर दी है. इस याचिका को लेकर कोर्ट में कहा गया था कि याची ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह याचिका दाखिल की है. इस वजह से यह खारिज किए जाने योग्य है.
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