
Char Dham Yatra: चारधाम यात्रा से रोक हटी, इन शर्तों के साथ दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु
ABP News
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ चार धाम यात्रा की इजाजत दे दी है. कोरोना संक्रमण के कारण हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर रोक लगा रखी थी.
कोरोना संक्रमण के कारण उत्तराखंड में स्थगित चार धाम यात्रा से हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है. गुरुवार को हुई अहम सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ चार धाम यात्रा को इजाजत दे दी है. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्त या यात्रियों, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों के जाने की अनुमति दी है. इसके अलावा न्यायालय ने हर भक्त या यात्री को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और दो वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाने को भी कहा है.
इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यक्तानुसार पुलिस फोर्स लगाने को कहा है. इसके अलावा भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे.

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