
BCCI को नहीं भरना पड़ेगा 4800 करोड़ का हर्जाना, बंबई हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत
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भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) को डेक्कन चार्जर्स के अनुबंध समाप्ति से जुड़े मामले में बंबई हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बीसीसीआई को अब डेक्कन चार्जर्स को 4800 करोड़ रुपये का हर्जाना नहीं देना होगा.
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) को डेक्कन चार्जर्स के अनुबंध समाप्ति से जुड़े मामले में बंबई हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बीसीसीआई को अब डेक्कन चार्जर्स को 4800 करोड़ रुपये का हर्जाना नहीं देना होगा. न्यायाधीश जीएस पटेल की खंडपीठ ने पंचाट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें बीसीसीआई को 4800 करोड़ रुपये अदा करने थे. यह पूरा मामला साल 2012 का है, जब बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स (DC) का अनुबंध खत्म कर दिया था. बीसीसाई के मुताबिक डेक्कन चार्जर्स ने बैंक गारंटी के तौर पर 100 करोड़ रुपये जमा नहीं किए थे, जो उसके अनुबंध समाप्त करने की बड़ी वजह बना. बाद में हैदराबाद की फ्रेंचाइजी ने बीसीसीआई के इस फैसले को चुनौती देते हुए बंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए अदालत ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीके ठक्कर को पंचाट (आर्बिट्रेटर) नियुक्त किया था.More Related News

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