
Arvind Kejriwal: केजरीवाल की गिरफ्तारी सही या गलत, क्या मिलेगी जमानत? दिल्ली हाईकोर्ट का आज आएगा फैसला
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसले का दिन आ गया है. आज साफ हो जाएगा कि केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं. कोर्ट बताएगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत. केजरीवाल ने ईडी के एक्शन को चुनौती दी है. शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार केजरीवाल ने कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और फिर ईडी रिमांड को असंवैधानिक बताया था.
Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के शराब घोटाले मामले में आज अहम दिन है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है. केजरीवाल ने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का विरोध किया है. आज साफ हो जाएगा कि केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं. कोर्ट बताएगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत. याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है. अब दोपहर ढाई बजे आने वाले फैसले का इंतजार है. हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अपना फैसला सुनाएंगी.
इससे पहले शराब घोटाले में एक हफ्ते में अदालत के दो फैसले आए हैं. सुप्रीम कोर्ट से AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राहत मिली है और जमानत मिल गई है. जबकि बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट (राउज एवेंन्यू कोर्ट) ने खारिज कर दिया है. अब केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसलें पर नजरें टिकी हैं. उन्हें संजय सिंह की तरह राहत मिलेगी या के. कविता की तरह झटका लगेगा? ये दोपहर में साफ हो जाएगा.
शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी और फिर ईडी रिमांड को असंवैधानिक बताया था. प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी ने केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरगना बताया है. केजरीवाल पहले ईडी की हिरासत में रहे. बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक अप्रैल को केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. उनकी गिरफ्तारी का आज 20वां दिन है. संजय सिंह की रिहाई के बाद AAP को अब हाईकोर्ट से बड़ी उम्मीद है.
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दोनों पक्षों को सुन चुका है हाई कोर्ट
इससे पहले केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि सीएम की तत्काल गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लेवल प्लेइंग फील्ड समेत संविधान का उल्लंघन बताया है. वहीं, ईडी ने कहा था कि केजरीवाल ही शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. ईडी ने याचिका के विरोध में दलील दी है कि केजरीवाल आगामी चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से 'छूट' का दावा नहीं कर सकते हैं. कानून उन पर और आम आदमी पर समान रूप से लागू होता है. इस मामले में HC पहले ही जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से जवाब तलब कर चुका है और सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें भी सुन चुका है.

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