Air India की दिल्ली हाईकोर्ट में दलील, ‘नोटिस पीरियड में इस्तीफा वापस नहीं ले सकते 40 पायलट’!
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अलग-अलग कारणों से इस्तीफा देने वाले एअर इंडिया (Air India) के करीब 40 पायलट अब अपना इस्तीफा वापस नहीं ले सकते. दिल्ली हाईकोर्ट में इस विवाद पर चल रही सुनवाई के दौरान एअर इंडिया ने यही दलील दी. जानें पूरा मामला
एअर इंडिया (Air India) के करीब 40 पायलटों के अलग-अलग कारणों से इस्तीफा देने का विवाद अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में एअर इंडिया का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा. अदालत में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने के बाद कोई भी पुरानी सेवा शर्तों पर फिर से बहाली का दावा नहीं कर सकता है.
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.