
'90 करोड़ देकर 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने की साजिश', नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल पर ईडी का आरोप
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ईडी और कांग्रेस पार्टी के बीच कर्ज विवाद अदालत में छिड़ा है, जिसमें कांग्रेस पर 50 लाख के बदले 2000 करोड़ की संपत्ति देने का आरोप है. ईडी का दावा है कि कांग्रेस की ‘यंग इंडिया’ कंपनी केवल धोखाधड़ी और साजिश के लिए बनी, क्योंकि यह कंपनी घाटे में है और उसके पास कोई संपत्ति नहीं है.
दिल्ली की एक विशेष अदालत में आज (बुधवार) को नेशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस की धोखाधड़ी के आरोपों की परतें खोल दीं. ईडी ने बताया कि यंग इंडिया नाम की नई कंपनी को बस इसलिए बनाया गया ताकि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की करोड़ों की संपत्ति को बस चंद पैसों में हथिया लिया जाए.
क्या हुआ अदालत में?
ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वी राजू ने अदालत में कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) एजेएल की 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने की साज़िश रच रही थी. इसके लिए ही एक नई कंपनी "यंग इंडिया (YI)" बनाई गई थी. ‘यंग इंडिया’ द्वारा 90 करोड़ के शेयर नहीं लिए गए जबकि सिर्फ 50 लाख के कर्ज लिए गए, जिससे यह मामला धोखाधड़ी का शक पैदा करता है.
अदालत ने पूछा कि जब यंग इंडिया को पता था कि एजेएल के पास कर्ज चुकाने लायक़ संपत्ति नहीं है तो क्या वह इतनी बेवकूफ है कि बिना फायदे का कर्ज लेगी? एजेएल तो दशकों पुरानी कंपनी है, जो कि आजादी से पहले चलते आ रही है और गांधी परिवार से भी पुराना नाता है. तो ऐसे में यंग इंडिया ने इसे क्यों और कैसे लिया?
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ईडी ने जवाब में कहा कि यह मामला हिस्ट्री का नहीं, बल्कि पैसों का ग़लत इस्तेमाल का है. उनके पास फ़िलहाल एआईसीसी के ख़िलाफ़ इतने सबूत नहीं हैं कि उन्हें इस मामले में आरोपी बनाएं. हालांकि, एआईसीसी को अभी आरोपी नहीं बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में न बनाया जाए. ये हमारा हक है कि उन्हें भविष्य में आरोपी बना सकें.

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