
24 घंटे, सातों दिन... महाराष्ट्र में व्यापारियों के लिए बड़ा ऐलान, दिन-रात खुलेंगी दुकानें
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24x7 खुले रहने की श्रेणी में शराब बेचने या परोसने वाले प्रतिष्ठानों को बाहर रखा गया है. कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन 24 घंटे का अवकाश अनिवार्य होगा. प्रशासन और पुलिस को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह कदम राज्य में व्यापार और लचीलापन बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24 घंटे और सातों दिन (24x7) खुले रखने की अनुमति दी है. हालांकि, शराब बेचने या परोसने वाली दुकानों - जैसे परमिट रूम, बीयर बार और वाइन शॉप्स - को इस नियम से बाहर रखा गया है.
राज्य के उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभाग ने इस निर्णय के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिपत्र जारी किया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिकांश व्यवसाय अब चौबीसों घंटे खुले रह सकते हैं, जिससे व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद है.
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इससे पहले कई व्यापारियों ने शिकायत की थी कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी उन्हें देर रात या चौबीसों घंटे दुकान चलाने से रोक रहे हैं. सरकार के इस आदेश के बाद अब ऐसी बाधाओं को दूर करने की बात कही गई है.
कर्मचारियों के अधिकार
सरकार ने यह भी साफ किया है कि किसी भी प्रतिष्ठान को 24x7 संचालन की अनुमति तभी होगी जब कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सप्ताह में एक बार लगातार 24 घंटे का अवकाश दिया जाएगा. यह प्रावधान 'महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, 2017' के तहत अनिवार्य है.

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