होली के रंग में कोरोना का भंग, यूपी में पार्टी और अन्य सामूहिक आयोजनों पर रोक
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उत्तर प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस के आयोजन की पहले इजाजत लेनी होगी. साथ ही हर कार्यक्रम में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र समेत अन्य गाइडलाइन्स का पालन करना होगा.
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने होली को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, अब प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस के आयोजन की पहले इजाजत लेनी होगी. साथ ही हर कार्यक्रम में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र समेत अन्य गाइडलाइन्स का पालन करना होगा. बता दें कि बीते कुछ दिनों में देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है. ऐसे में होली के त्योहार, प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए ये नए निर्देश जारी किए गए हैं. बाहर से आने वालों को टेस्ट कराना जरूरी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 60 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा. साथ ही जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, उन्हें भी कार्यक्रम से दूरी बनानी होगी.More Related News
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.