
सुप्रीम कोर्ट में RBI के एक आदेश के खिलाफ एकजुट हुए प्राइवेट-सरकारी बैंक, आज होगी सुनवाई
ABP News
SBI, HDFC Bank समेत कई बैंक RBI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एकजुट हो गए. सभी बैंक आईबीआई के उस आदेश का विरोध कर रहे हैं, जिसमें RTI के तहत सेंसिटिव डेटा शेयर करने के लिए कहा गया है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में RBI और सार्वजनिक, निजी बैंक आमने-सामने आ गए हैं. सुप्रीम कोर्ट में बैंकों की याचिका पर आज एक अहम सुनवाई होगी. इस सुनवाई में एक तरफ बैंकों का बैंक आरबीआई होगा. तो दूसरी तरफ सार्वजनिक और निजी बैंक एक साथ बैंकों ने ये याचिका आरबीआई के उस फैसले के खिलाफ दायर की है जिसमें बैंकों को आदेश दिया गया कि भी बैंकों को अपने खातों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट की जानकारी RTI के तहत देनी होगी. RBI के आदेश के बाद बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आदेश पर रोक लगाने की मांग की. बैंकों की दलील है कि आरबीआई के आदेश से व्यापार प्रभावित होगा और ग्राहकों की निजी जानकारी भी सार्वजनिक होगी जिसे वो शेयर नहीं करना चाहते. वहीं निजी बैंकों का कहना है कि आरटीआई केवल सरकारी दफ्तरों और संस्थानों पर लागू होता है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि आरटीआई के तहत निरीक्षण रिपोर्ट का खुलासा किया जा सकता है. आज पीठ यह निर्णय करेगी कि मामले को वह सुनवाई करेगी या फिर न्यायाधीश एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली अन्य पीठ को सुनवाई करनी चाहिए.More Related News

Uttarakhand News: धामी सरकार सख्त, अवैध मदरसों पर कार्रवाई, जुलाई से नया पाठ्यक्रम लागू करने का ऐलान
Dehradun News In Hindi: परेड ग्राउंड में आयोजित इस समारोह में उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य में मदरसों को जिहादी मानसिकता पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं बनने दिया जाएगा .












