सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सांप से डसवा कर हत्या करना बना नया ट्रेंड, आरोपी को नहीं दी जमानत
ABP News
सांप से मर्डर की यह घटना साल 2019 की राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक गांव की है. आरोप है बहू अल्पना का जयपुर निवासी मनीष के साथ विवाह के बाद संबंध था.
सांप से डसवा कर महिला की हत्या करने के आरोप के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि सपेरे जहरीले सांप लेकर आते हैं और इससे हत्या करने का नया ट्रेंड बन गया है, राजस्थान में यह बहुत सामन्य हो गया है. मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुनवाई के दौरान आरोपी कृष्ण कुमार के वकील आदित्य चौधरी ने कोर्ट में कहा कि आरोपी के खिलाफ सीधे तौर पर कोई भी सबूत नहीं मिले है. आरोपी पर आरोप है कि उसने अपने मित्र के साथ जाकर सपेरे से दस हजार रुपये में जहरीले सांप खरीदा था.
आरोपी के वकील ने कहा कि उसका दोस्त सांप या जहर क्यों ले रहा है इसकी जानकारी नहीं थी, उसे पता था कि इसका प्रयोग दवा के लिए होगा. इसके अलावा आरोपी जहरीले सांप को लेकर महिला के घर भी नहीं गया था.