सीएम केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा या जेल से चला सकेंगे सरकार? जानें- क्या कहता है कानून
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दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे. ऐसे में जानते हैं कि क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? और क्या गिरफ्तारी के बाद उन्हें इस्तीफा देना होगा?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं. गुरुवार को दो घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया. सीएम केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है.
अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है. उनसे पहले इसी साल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था.
सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी ने 'राजनीतिक साजिश' बताया है. तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी इसे गलत ठहराया है.
बहरहाल, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे.
आतिशी ने कहा, 'हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो केजरीवाल दिल्ली से सरकार चलाएंगे. वो जेल सरकार चला सकते हैं और कोई नियम उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता. वो दोषी नहीं ठहराए गए हैं, इसलिए वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे.'
इससे पहले पिछले साल नवंबर में जब ईडी ने केजरीवाल को पहला समन जारी किया था, तब भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई थी. उस वक्त भी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे.