‘सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन गलत', इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, दिया जोधा-अकबर का उदाहरण
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उत्तर प्रदेश में लव जिहाद से बढ़ते हुए मामलों के बीच अब इस पूरे घटनाक्रम में अकबर और जोधाबाई के किस्से की एंट्री भी हुई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए जोधा-अकबर की जोड़ी का ज़िक्र किया है.
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) से बढ़ते हुए मामलों के बीच अब इस पूरे घटनाक्रम में अकबर और जोधाबाई के किस्से की एंट्री भी हुई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मंगलवार को सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किए जाने पर चिंता व्यक्त की है. एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुगल बादशाह अकबर और जोधाबाई की शादी का उदाहरण देते हुए धर्म परिवर्तन से बचने की सलाह दी. अदालत ने टिप्पणी की कि अकबर-जोधाबाई की शादी का सबक लेकर धर्म परिवर्तन की गैर-ज़रूरी घटनाओं से बचा जा सकता है. इस टिप्पणी में ज़िक्र किया गया कि अकबर-जोधाबाई ने बिना धर्म परिवर्तन के विवाह किया, एक-दूसरे का सम्मान किया और धार्मिक भावनाओं का भी आदर किया. दोनों के रिश्तों में कभी भी धर्म आड़े नहीं आया था. दरअसल, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के निवासी जावेद की जमानत याचिका के मामले में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये ज़िक्र किया. अदालत ने कहा कि धर्म आस्था का विषय होता है, ये आपकी जीवन शैली को दर्शाता है.अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी, कुमार को पिछले साल अप्रैल में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था. इससे पहले वह अरुणाचल प्रदेश के सीएस थे. 60 वर्षीय नौकरशाह पिछले साल 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे. तब 6 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था.
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