
'सार्वजनिक कर्तव्य की वजह से राज्य की श्रेणी में आती है एअरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी', SC ने कहा
ABP News
सुप्रीम कोर्ट ने एएफजीआईएस के कर्मचारियों से संबंधित वेतन समानता विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट के एक फरवरी, 2023 को अपनाए गए दृष्टिकोण को पलट दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 'एअरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी’ (AFGIS) संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ की श्रेणी में आती है, क्योंकि इसने सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवार की सुरक्षा और कल्याण की देखभाल करके सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का काम किया है.
संविधान का अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ‘राज्य’ की श्रेणी को परिभाषित करता है. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने एएफजीआईएस के कर्मचारियों से संबंधित वेतन समानता विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट के एक फरवरी, 2023 को अपनाए गए दृष्टिकोण को पलट दिया.
बेंच ने 12 मार्च के अपने फैसले में कहा, 'हमारे विचार में, दस्तावेजों का अवलोकन अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एएफजीआईएस को ‘राज्य’ माने जाने का मामला बनता है. गहन और व्यापक नियंत्रण के पहलू के लिए, हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने एएफजीआईएस की स्थापना के लिए मंजूरी दी और विशेष रूप से प्रतिनियोजन नियमों को भी मंजूरी दी.'
कोर्ट ने कहा कि एएफजीआईएस के प्रधान निदेशक को हर महीने सहायक वायुसेना प्रमुख को सोसाइटी के नकदी प्रवाह के बारे में अवगत कराना होता है, जिससे इसकी गतिविधियों पर भारतीय वायुसेना के एक प्रमुख सदस्य की ओर से निगरानी सुनिश्चित होती है.













