
बच्चा गोद लेने वाली सभी महिलाओं को मिल सकेगा मातृत्व अवकाश, सुप्रीम कोर्ट ने इसे मां और बच्चे के मौलिक अधिकार से जोड़ा
ABP News
याचिकाकर्ता ने कहा कि गोद लिए गए बच्चे को नए परिवेश में सहज करना जरूरी है. मां के साथ बच्चे का रिश्ता विकसित करने के लिए गोद लेने वाली सभी महिलाओं को बिना शर्त मातृत्व अवकाश दिया जाना चाहिए.
अब बच्चा गोद लेने वाली सभी माताओं को मातृत्व अवकाश मिल सकेगा. सुप्रीम कोर्ट ने उस कानूनी प्रावधान को निरस्त कर दिया है जिसके तहत 3 महीने तक के बच्चे को गोद लेने पर ही अवकाश मिलने की व्यवस्था थी. कोर्ट ने इसे समानता के अधिकार (संविधान के अनुच्छेद 14) का हनन माना है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि मातृत्व एक मौलिक मानव अधिकार है. उसे इस तरह की सीमा में नहीं बांधा जा सकता.
जस्टिस जे बी पारडीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने गोद लिए गए बच्चे के अधिकार की चर्चा अपने फैसले में की है. उन्होंने कहा है कि मां का स्नेह पाना बच्चे का अधिकार है. उसे नए परिवार से जुड़ने में समय लगता है. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बच्चे और अभिभावकों को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, लेकिन यह कानून उसका भी उल्लंघन करता है.
हंसानंदिनी नंदूरी नाम की याचिकाकर्ता ने मूल रूप से 1961 के मैटरनिटी बेनेफिट एक्ट 1961 की धारा 5(4) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 2020 में लागू सोशल सिक्योरिटी कोड ने 1961 के कानून की जगह ले ली है. इसकी धारा 60(4) में वही लिखा है, जो 1961 के कानून की धारा 5(4) में था.
2020 के सोशल सिक्योरिटी कोड की धारा 60(4) में बच्चा गोद लेने वाली महिलाओं को अधिकतम 12 सप्ताह की मैटरनिटी लीव का प्रावधान है, लेकिन यह लाभ उन्हीं महिलाओं के लिए है जिन्होंने 3 महीने से कम आयु का बच्चा गोद लिया हो. इस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है.













