
सरपंच हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने की बरी किए जाने की मांग, खटखटाया अदालत का दरवाजा
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महाराष्ट्र के बीड जिले के मासाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख को पिछले साल 9 दिसंबर को अगवा कर लिया गया था और उन्हें प्रताड़ित कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. संतोष देशमुख एक ऊर्जा कंपनी को निशाना बनाकर की जा रही जबरन वसूली की कोशिश को रोकना चाहते थे.
महाराष्ट्र के चर्चित सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले के मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड ने खुद को आरोप मुक्त करने की मांग को लेकर बीड अदालत में एक याचिका दायर की है. अभियोजन पक्ष ने गुरुवार को बताया कि उसके खिलाफ कोई प्राथमिक सबूत नहीं है. इसी वजह से कोर्ट ने मामले की जांच कर रहे राज्य अपराध जांच विभाग (CID) से उस याचिका पर जवाब मांगा है.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इस केस की सुनवाई कर रही अदालत को अगर लगता है कि वाल्मिक कराड के खिलाफ अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता है, तो किसी मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोपी को बरी किया जा सकता है. इसके बाद आरोपी को मामले में मुकदमे से गुजरने की जरूरत नहीं है.
महाराष्ट्र के बीड जिले के मासाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख को पिछले साल 9 दिसंबर को अगवा कर लिया गया था और उन्हें प्रताड़ित कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. संतोष देशमुख एक ऊर्जा कंपनी को निशाना बनाकर की जा रही जबरन वसूली की कोशिश को रोकना चाहते थे. वो इसके लिए प्रयास कर रहे थे.
इस हत्याकांड में अब तक कराड समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया गया है. सीआईडी ने पिछले महीने देशमुख की हत्या और दो संबंधित मामलों में बीड की एक अदालत में 1,200 से अधिक पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया था.
अदालत में सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने कहा, 'आरोपी वाल्मिक कराड ने पहले कुछ कागजात मांगे थे. हमने आज अदालत के समक्ष वे कागजात पेश किए हैं.' निकम ने कहा, 'दूसरी बात, आरोपी वाल्मिक ने मामले से खुद को बरी करने के लिए एक आवेदन दायर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि उसके खिलाफ कोई प्राथमिक सबूत नहीं है.'
विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने आगे कहा कि अदालत ने सीआईडी से जवाब मांगा है, जिसे 24 अप्रैल को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा. निकम ने कहा कि संतोष देशमुख की पिटाई का एक वीडियो भी गुरुवार को अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसे सीआईडी के अनुसार आरोपी ने शूट किया था.

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