
संपत्ति कुर्क, 30 दिन का टाइम... 'भगोड़ा' घोषित किए गए आरोपी के साथ क्या होता है?
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यूपी पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित कर दिया है. इस साल फरवरी में उमेश पाल की हत्या हो गई थी. तब से ही शाइस्ता फरार चल रही है. ऐसे में जानते हैं कि किसी आरोपी को भगोड़ा कब घोषित किया जाता है? और भगोड़ा घोषित किए जाने का मतलब क्या होता है?
उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को 'भगोड़ा' घोषित कर दिया है. इसके साथ ही शाइस्ता पर 50 हजार रुपये का इनाम भी रखा है. शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है.
धूमगंज पुलिस थाने के एसएचओ राजेश मौर्य ने बताया कि उमेश पाल की हत्या के बाद से ही शाइस्ता फरार चल रही है. चाकिया में स्थित घर के बाहर नोटिस भी लगा दिया गया है. शाइस्ता यहीं रहती थी.
उन्होंने बताया कि अतीक अहमद का पैतृक घर ध्वस्त करने के बाद उसकी पत्नी और बेटा इसी घर में रहते थे. हालांकि, उमेश पाल की हत्या के बाद इस घर को भी ढहा दिया गया था. इस घर की बची हुई दीवारों पर सोमवार को नोटिस लगाया गया.
एसएचओ मौर्य ने बताया कि भगोड़ा घोषित करने के बाद भी अगर शाइस्ता परवीन ने सरेंडर नहीं किया तो उसकी संपत्ति कुर्की करने की कार्रवाई की जाएगी.
उमेश पाल 2005 में हुए बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह थे. इस साल 24 फरवरी को उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
शाइस्ता परवीन को तो भगोड़ा घोषित कर दिया है. और अब पुलिस गुड्डु मुस्लिम को भी भगोड़ा घोषित करने की तैयारी कर रही है. गुड्डु मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य संदिग्ध है. गुड्डु मुस्लिम पर पांच लाख का इनाम है, लेकिन पुलिस अब तक उसका सुराग नहीं ढूंढ पाई है.

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