
शादी से इनकार पर एक ने किया बलात्कार, दो बने मददगार... लेकिन कोलकाता में तीनों आरोपियों पर चलेगा गैंगरेप का केस, समझें क्यों
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24 साल की पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवक साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र है, उनसे दो मौजूदा छात्रों के साथ मिलकर 25 जून को इस घटना को अंजाम दिया. पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी उसे जबरदस्ती कमरे में ले गए और रेप किया. पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार उसने एक आरोपी का शादी ऑफर ठुकरा दिया था.
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने वाली घटना सामने आई है. ये घटना तब हुई जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में गैंगरेप की घटना को एक साल भी नहीं हुआ है. पुलिस के मुताबिक कोलकाता में लॉ की एक स्टूडेंट के साथ तीन आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि पीड़िता ने एक आरोपी का विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिसके बाद उसे जबरन कॉलेज कैंपस में एक सुनसान कमरे में ले जाकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. इस केस में एक आरोपी ने रेप किया, जबकि उसके दो साथी मददगार बने, लेकिन तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप के तहत एक्शन लिया जाएगा.क्या हुआ था?
24 साल की पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवक साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र है, उनसे दो मौजूदा छात्रों के साथ मिलकर 25 जून को इस घटना को अंजाम दिया. पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी उसे जबरदस्ती कमरे में ले गए और रेप किया. पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार उसने एक आरोपी का शादी ऑफर ठुकरा दिया था. इसके बाद आरोपी उसे जबरन कॉलेज परिसर के एक सुनसान कमरे में ले गया. वहां एक आरोपी ने उसके कपड़े उतारे और रेप किया. पीड़िता ने विरोध किया, लेकिन दो अन्य अपराधियों ने घटना का वीडियो बना लिया और उसे धमकाया कि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो यह वीडियो उसके परिवार और दोस्तों को भेज दिया जाएगा.
क्या कहता है कानून? FIR में भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की तीन धाराएं 127 (2), 70 (1), और 3 (5) लगाई गई हैं.
- धारा 127(2) – भारतीय न्याय संहिता की इस धारा के तहत अगर कोई किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कहीं रोकता है या बंद करता है, तो यह अपराध है. इसके लिए एक साल तक की जेल या ₹5000 तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
- धारा 70(1) – अगर किसी महिला के साथ एक से अधिक व्यक्ति सामूहिक बलात्कार करते हैं या उसमें सहयोग करते हैं, तो सभी पर समान रूप से गैंगरेप का आरोप लगता है, भले ही सिर्फ एक ही व्यक्ति ने शारीरिक रूप से बलात्कार किया हो.
- धारा 3(5) – अगर किसी अपराध को समूह में मिलकर अंजाम दिया गया है और सभी की मंशा उस अपराध में सहयोग करने की थी, तो हर सदस्य उस अपराध का समान रूप से दोषी माना जाता है.

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