
शकुन रानी को 'डबल वोटर' बताकर फंसे राहुल, EC ने डेटा पर उठाए सवाल, कहा- सोर्स बताएं कांग्रेस नेता
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कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर वह दस्तावेज पेश करने की मांग की है, जिसके आधार पर उन्होंने दावा किया था कि बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में शकुन रानी नाम की महिला वोटर ने दो बार मतदान किया था.
कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी करके उनके द्वारा लगाए गए मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों पर स्पष्टीकरण और साक्ष्य मांगे हैं. यह पत्र 7 अगस्त, 2025 को राहुल गांधी द्वारा दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में लिखा गया, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया था.
कर्नाटक के सीईओ ने राहुल गांधी को लिखे अपने पत्र में कहा है, 'आपने 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपके द्वारा दिखाए गए दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड से हैं. आपने कहा था कि यह निर्वाचन आयोग का डेटा है और यह भी कहा था कि मतदान अधिकारी द्वारा दिए गए रिकॉर्ड के अनुसार, शकुन रानी ने दो बार मतदान किया है. आपने एक वोटर आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा था कि इस पर दो बार टिक मार्क लगे हैं, ये टिक मार्क पोलिंग बूथ अफसर के हैं.'
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शकुन रानी से चुनाव आयोग ने की पछूताछ
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगे कहा, 'जांच के दौरान शकुन रानी ने बयान दिया है कि उन्होंने केवल एक बार मतदान किया, न कि दो बार, जैसा कि आपने आरोप लगाया है. हमारे कार्यालय द्वारा की गई प्रारंभिक जांच से यह भी पता चलता है कि आपकी प्रस्तुति में दिखाया गया टिक मार्क वाला दस्तावेज मतदान अधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज नहीं है. इसलिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया उन प्रासंगिक दस्तावेजों को उपलब्ध कराएं, जिनके आधार पर आपने निष्कर्ष निकाला कि शकुन रानी या किसी अन्य व्यक्ति ने दो बार मतदान किया है, ताकि हमारे कार्यालय द्वारा विस्तृत जांच की जा सके.'
राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में अयोग्य मतदाताओं को शामिल करने और योग्य मतदाताओं को हटाने का आरोप लगाया था. इसके जवाब में, कर्नाटक के सीईओ ने एक बयान जारी करके कहा था, 'चुनावों के संचालन के संबंध में, चुनाव परिणामों को केवल उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है. आपसे अनुरोध है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1960 के नियम 20 (3) (बी) के तहत घोषणा/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें और उन मतदाताओं के नामों के साथ इसे जमा करें, ताकि आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके.'

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