
'वकील और जांच अधिकारी पर वसूली के आरोप गंभीर', बॉम्बे HC ने मुंबई कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट
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किडनैपिंग, बलात्कार के आरोपियों से पुलिस और वकील द्वारा वसूली को गंभीर बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने कहा कि अगर इसमें सत्यता है तो ये कानून के लिए चिंताजनक है.
किडनैपिंग, बलात्कार के आरोपियों से पुलिस और वकील द्वारा वसूली को गंभीर बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. दरअसल, मीरा-भयंदर, वसई-विरार पुलिस कमिश्नरेट के एक वकील और जांच अधिकारी के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप लगे थे. कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताते हुए रिपोर्ट तलब की है. जस्टिस एएस गडकरी और डॉ. नीला गोकले की पीठ ने कहा कि पुलिस आयुक्त को संबंधित जांच अधिकारी और वकील से स्पष्टीकरण भी मांगना चाहिए.
वहीं, पीठ ने स्पष्ट किया कि पुलिस आयुक्त से उम्मीद करते हैं कि वे याचिका को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद अपना जवाब दाखिल करेंगे. वे इस काम के लिए किसी अन्य कर्मचारी पर निर्भर नहीं रहेंगे.
कोर्ट ने जताई चिंता
बॉम्बे हाईकोर्ट ने वसूली से संबंधित याचिकाओं पर जवाब देते हुए कहा कि यदि जबरन वसूली के आरोप में एक भी सत्यता है तो यह हमारे राज्य के न्याय प्रणाली के लिए गंभीर चिंता का विषय है.
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जानें क्या है पूरा मामला

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