
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक पर केंद्र का बड़ा एक्शन, NGO का विदेश से फंडिंग लेने वाला लाइसेंस कैंसिल
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गृह मंत्रालय ने पाया कि संस्था ने विदेशी और स्थानीय योगदान का गलत इस्तेमाल किया, लेखा विवरण सही नहीं दिया और FCRA नियमों का उल्लंघन किया. 20 अगस्त को शो कॉज नोटिस जारी हुआ था, जिसका जवाब 19 सितंबर को मिला. यह कदम विदेशी योगदान के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया.
गृह मंत्रालय ने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है. यह संस्था जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जुड़ी है. रद्द करने का कारण FCRA नियमों के कई उल्लंघन बताए गए हैं.
SECMOL को सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए पंजीकृत किया गया था. 20 अगस्त 2025 को शो कॉज नोटिस जारी किया गया और 10 सितंबर को अनुस्मारक भेजा गया. संस्था ने 19 सितंबर को जवाब दिया.
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SECMOL को सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए विदेशी योगदान प्राप्त करने की अनुमति थी. संस्था को रजिस्ट्रिशेन सर्टिफिकेट नंबर 152710012R जारी किया गया था. इसके तहत विदेशी डोनेशन को स्वीकार करना वैध था.
गृह मंत्रालय ने NGO को भेजा था नोटिस
गृह मंत्रालय ने पाया कि संस्था ने FCRA और संबंधित नियमों का कई बार उल्लंघन किया गया. इसके चलते मंत्रालय ने 20 अगस्त 2025 को शो कॉज नोटिस जारी किया, जिसमें संस्था से पूछा गया कि क्यों उसका FCRA लाइसेंस रद्द नहीं किया जाना चाहिए. 10 सितंबर को इस नोटिस की याद दिलाई गई. SECMOL ने 19 सितंबर को अपना जवाब पेश किया.

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