लेस्बियन कपल की याचिका पर बोला HC- समलैंगिक कपल्स को नहीं, समाज को बदलाव की जरूरत
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एक लेस्बियन कपल की ओर से अपने रिश्तेदारों से सुरक्षा की मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि LGBTQIA+ समुदाय के लोगों को परिवार और समाज की नफरत से बचाना राज्य की जिम्मेदारी है.
एक लेस्बियन कपल की ओर से अपने रिश्तेदारों से सुरक्षा की मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि LGBTQIA+ समुदाय के लोगों को परिवार और समाज की नफरत से बचाना राज्य की जिम्मेदारी है. मद्रास हाई कोर्ट ने समुदाय के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने को लेकर कई निर्देश भी जारी किए. मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस वेंकटेश ने कहा कि परिवार द्वारा समलैंगिक कपल्स की गुमशुदगी की शिकायत पर पुलिस उन्हें परेशान नहीं कर सकती. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि LGBTQIA+ कपल्स के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष कानून का अभाव है. कोर्ट ने जल्द से जल्द कानून बनाने का निर्देश दिया.More Related News
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