
लड़की ने 18 साल की उम्र तक नहीं डाली याचिका तो वैध माना जाएगा नाबालिग विवाह: HC
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हाईकोर्ट में लुधियाना कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक कपल पहुंचा था. इस कपल ने फरवरी 2009 में शादी की थी. लुधियाना कोर्ट ने कपल की तलाक की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनकी शादी वैध नहीं है, क्यों कि शादी के वक्त महिला नाबालिग थी.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर नाबालिग लड़की से शादी की जाती है, तो यह शादी नाबालिग के 18 साल की उम्र तक अवैध रहेगी. लेकिन अगर लड़की द्वारा 18 साल तक कोई याचिका नहीं डाली गई, तो यह शादी वैध हो जाएगी. यह फैसला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस रितु बाहरी और जज जस्टिस अरुण मोंगा ने यह फैसला सुनाया.

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