
'रैली में जानबूझकर देरी से पहुंचे थे विजय, ताकि भीड़...', पुलिस ने करूर भगदड़ के लिए TVK चीफ को ठहराया जिम्मेदार
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करूर में विजय की रैली के दौरान मची भगदड़ के मामले में पुलिस ने टीवीके के तीन नेताओं-मथियाझगन, बुशी आनंद और सीटीआर निर्मल कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.
तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर की रात को अभिनेता से नेता बने विजय की चुनावी रैली के दौरान हुई भगदड़ के मामले में FIR दर्ज की गई है, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी और 80 के करीब लोग घायल हुए थे. एफआईआर में टीवीके चीफ विजय और उनकी पार्टी के तीन अन्य नेताओं को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है.
पुलिस ने टीवीके के जिला सचिव मथियाझगन, राज्य महासचिव बुशी आनंद और राज्य संयुक्त सचिव सीटीआर निर्मल कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 110, 125 (b), 223 और तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है.
करूर भगदड़ केस में दर्ज FIR में क्या आरोप हैं?
आजतक के पास FIR की कॉपी मौजूद है. इसमें कहा गया है कि विजय की रैली के लिए 11 शर्तें तय की गई थीं और सुरक्षा व यातायात व्यवस्था के लिए 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था. एफआईआर में कहा गया है कि मीडिया में विजय के दोपहर 12 बजे रैली में आने की घोषणा के बाद आयोजन स्थल पर सुबह 10 बजे से भीड़ जमा होने लगी थी. मथियाझगन ने 10,000 लोगों की भीड़ के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन छोटी सी जगह में 25,000 से अधिक लोग भर गए.
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एफआईआर के अनुसार, विजय शाम 4:45 बजे करूर जिले की सीमा पर पहुंच गए थे, लेकिन रैली स्थल पर आने में जानबूझकर देरी की और बिना अनुमति के रोडशो निकाला. प्रशासन की ओर से रैली के लिए तय की गईं शर्तों का पालन नहीं किया गया, जिससे पब्लिक और पुलिस को ट्रैफिक मैनेजमेंट में असुविधा हुई. शाम 7 बजे विजय की बस वेलुचामीपुरम पहुंच गई थी, लेकिन फिर से रैली में आने में जानबूझकर देरी के कारण भारी भीड़ जमा हो गई.

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