'रामदेव ने अगर आपत्तिजनक बातें कीं तो मानहानि का केस कीजिए', IMA की अर्जी पर HC की टिप्पणी
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बाबा रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई याचिका पर आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि अगर बाबा ने डॉक्टरों को लेकर आपत्तिजनक बातें की हैं तो उसके लिए उन पर मानहानि का मुकदमा दाखिल होना चाहिए.
योगगुरू बाबा रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई याचिका पर आज सुनवाई हुई. तमाम दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर सुनवाई जुलाई में करने को कहा है. आईएमए ने बाबा रामदेव को पतंजलि के कोरोनिल के बारे में झूठे बयान और झूठी जानकारी फैलाने से रोकने की मांग की है. सुनवाई के दौरान आईएमए ने कोर्ट को कहा है कि बाबा लोगों को वैक्सीनेशन ना लगाने के लिए कह रहे हैं, एलोपैथी को स्टूपिड साइंस कह रहे हैं, साथ ही डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके अलावा कोरोनिल को लेकर बाबा ने जिस तरह के दावे किए उसे खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने खारिज कर दिया लेकिन इन दावों को लेकर उन्होंने 250 करोड़ रुपये की कोरोनिल बेच दी.पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आखिरकार माना है कारगिल युद्ध पाकिस्तान की गलती का नतीजा था. मसलन, उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने 1999 के लाहौर समझौते का उल्लंघन किया था. तब आर्मी चीफ रहे परवेज मुशर्रफ ने गुप्त रूप से अपनी सेना कारगिल में भेजी थी, जिसकी वजह से भारत-पाकिस्तान के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गया था.
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