
यूपी में लाउडस्पीकर पर घमासान... जानें- इसे लेकर क्या हैं नियम? कानून तोड़ने पर क्या हो सकती है सजा
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लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर यूपी में अभियान चलाया जा रहा है. तय मानक से ज्यादा आवाज पर बजने वाले लाउडस्पीकर को या तो हटा दिया जा रहा है या फिर उनकी आवाज कम कर दी जा रही है. लाउडस्पीकर पर जब इतना बवाल हो रहा है तो इसे बजाने को लेकर नियमों के बारे में भी जानना जरूरी है.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान चला रही है. मंदिर-मस्जिद और जगह-जगह जाकर लाउडस्पीकर को चेक किया जा रहा है और अगर इनकी आवाज तय मानक से ज्यादा निकलती है तो एक्शन लिया जा रहा है.
यूपी सरकार का लाउडस्पीकर के खिलाफ ये एक्शन सुबह 5 से 7 बजे तक चलता है. और शाम को भी कुछ समय के लिए चेकिंग की जाती है. 23 नवंबर से ये अभियान शुरू हो गया है और 22 दिसंबर तक चलेगा.
सरकार की ओर से बयान जारी कर बताया गया है कि अब तक प्रदेशभर में 61,399 लाउडस्पीकर को चेक किया गया जा चुका है. इनमें से 7,288 लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाकर मानक के अनुसार कराई गई. जबकि 3,238 लाउडस्पीकर को हटवा दिया गया.
सरकार ने हर जिले में एक टीम बनाई है, जो धार्मिक स्थलों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र को चेक कर रही है.
लाउडस्पीकर को लेकर बवाल नया नहीं है. पिछले साल भी मई में यूपी में 54 हजार से ज्यादा मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिया गया था. जबकि, 60 हजार लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई थी.
लाउडस्पीकर को लेकर कुछ साल पहले बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने भी आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि सुबह-सुबह लाउडस्पीकर की तेज आवाज से नींद में खलल पड़ता है.

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