
मैच्योरिटी से पहले तुड़वा सकते हैं टैक्स सेविंग FD? जानें इसके बारे में सबकुछ
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अगरआप इनकम टैक्स बचाने के लिए टैक्य सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम लेने की सोच रहे हैं, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है. लेकिन क्या जरूरत पड़ने पर इसे मैच्योरिटी से पहले तुड़वाया जा सकता है? जानिए टैक्स-सेविंग एफडी के बारे में सबकुछ...
सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि टैक्स सेविंग FD क्या होती है. एफडी कई तरह की होती हैं जिनमें कुछ दिन से लेकर कुछ साल तक की निश्चित अवधि के लिए एकमुश्त राशि जमा की जाती है. लेकिन टैक्स सेविंग एफडी के तहत आपको आयकर कानून की धारा-80C के तहत कर-बचत का लाभ मिलता है. (All Photo : File/ Getty) आयकर कानून की धारा-80C बीमा, पीपीएफ और अन्य छोटी बचतों को मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख रुपये की बचत पर कर बचाने का मौका देती है. इसी में एक विकल्प टैक्स सेविंग एफडी का है. अब कोई करदाता चाहे तो किसी एक विकल्प में ही 1.5 लाख रुपये जमा कर दे या अलग-अलग विकल्प को अपना ले. टैक्स सेविंग एफडी को कोई भी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) ले सकता है. इसे कोई व्यक्ति जॉइंट एकाउंट के तौर पर भी ले सकता है लेकिन उस स्थिति में कर बचत का लाभ केवल प्राइमरी होल्डर को मिलेगा.More Related News













