महाराष्ट्र: वरवर राव को मिली अस्पताल से छुट्टी, कोर्ट ने दी है 6 महीने की अंतरिम जमानत
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एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार किए गए वरवर राव को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 फरवरी को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी थी. उन्हें यह जमानत स्वास्थ्य कारणों के चलते दी गई थी.
कवि और सामाजिक कार्यकर्ता वरवर राव को शनिवार को अस्पातल से छुट्टी मिल गई है. भीमा कोरेगांव केस में जेल में बंद वरवर राव पिछले साल जुलाई में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. न्यायिक हिरासत में नवी मुंबई के तालोजा जेल में बंद वरवर राव को उसके बाद सरकारी जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. तब वरवर राव के परिवार ने उनकी बिगड़ती हालत को लेकर चिंता जाहिर की थी. इसके बाद हाई कोर्ट ने उन्हें नानावती अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया था. अब उन्हें अस्पातल से छुट्टी मिल गई है. एल्गार-परिषद मामले में गिरफ्तार किए गए वरवर राव को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 फरवरी को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी थी. उन्हें यह जमानत स्वास्थ्य कारणों के चलते दी गई थी. मेडिकल जमानत के आधार पर मिली जमानत के साथ शर्त रखी गई थी कि उन्हें मुंबई में ही रहना है और जांच के लिए उन्हें उपलब्ध रहना होगा. उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि जमानत संबंधी लंबित प्रकिया पूरी करने से पहले उन्हें जमानत दी जाए ताकि वह इन प्रकियाओं के लिए आवश्यक चीजों का बंदोबस्त कर सकें. कोर्ट ने कहा था कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें रिहा किया जाए.करीब सवा सौ गज के एक छोटे से मकान में यह अस्पताल चल रहा था. इस मकान की स्थिति ऐसी है कि वह किसी भी वक्त गिर सकता है. अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर ऑक्सीजन के सिलेंडर बिखरे मिले. इनमें से कुछ सिलेंडर के परखचे उड़े हुए थे, क्योंकि आग लगने के बाद इनमें विस्फोट हुआ था अस्पताल में लगी आग को भयावह रूप देने में इन ऑक्सीजन सिलेंडर ने भी मदद की.
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