महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू, जानें क्या खुला रहेगा और क्या बंद?
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महाराष्ट्र में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है. इसमें पूरे राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं. ये पाबंदियां 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी. आइए जानते हैं कि इस दौरान राज्य में किन चीजों में छूट रहेगी और किन चीजों में पाबंदी?
महाराष्ट्र में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की तरह ही सख्ती लागू कर दी गई हैं. सरकार ने इसे ब्रेक द चेन अभियान नाम दिया है. इतना ही नहीं लोगों में डर न फैले, इसलिए इसे लॉकडाउन की बजाय कोरोना कर्फ्यू कहा है. महाराष्ट्र में ये पाबंदियां 14 अप्रैल की रात 8 बजे से लागू हो गई हैं, जो 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी. इस दौरान पूरे राज्य में धारा-144 लगा दी गई है. घरों से बेवजह बाहर निकलने पर रोक रहेगी. लोगों की भीड़ इकट्ठी करने पर भी रोक रहेगी. इस पूरे कोरोना कर्फ्यू के दौरान क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा? किसे छूट रहेगी और किस पर पाबंदी रहेगी? आइए जानते हैं... सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ क्या है? महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं. इसे काबू में लाने के लिए सरकार ने 15 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाया है. ये कर्फ्यू 14 अप्रैल की रात 8 बजे से शुरू हो गया है, जो 1 मई की सुबह 7 बजे तक रहेगा. इस दौरान पूरे राज्य में धारा-144 लागू रहेगी. एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे. सभी तरह के सार्वजनिक स्थान, गतिविधियां बंद रहेंगी. सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी. जिन लोगों को इस कर्फ्यू में छूट दी गई है, वो भी सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे के बीच ही निकल सकते हैं.More Related News
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.