मनोनीत पार्षद, सीक्रेट वोटिंग... सियासी दावों के बीच जानें कैसे चुना जाता है MCD का मेयर
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दिल्ली में मेयर का चुनाव को लेकर कई पेंच फंसे हुए हैं. एमसीडी चुनावों में जीत आम आदमी पार्टी की हुई, लेकिन दावा बीजेपी ने कर दिया कि मेयर उसका बनेगा. इस दावे के पीछे इन्हीं पेंच का सहारा है. दरअसल दिल्ली में मेयर का चुनाव सीधे वोटर नहीं करते हैं बल्कि कई सारे चुने हुए प्रतिनिधियों को मेयर चुनने का अधिकार होता है.
दिल्ली के एमसीडी चुनावों में जीत आम आदमी पार्टी की हुई, लेकिन दावा बीजेपी ने कर दिया कि मेयर उसका बनेगा. मेयर बनने के इस दावे के पीछे कई सारी वजह हैं. दिल्ली में मेयर का चुनाव सीधे वोटर नहीं करते हैं बल्कि कई सारे चुने हुए प्रतिनिधियों को मेयर चुनने का अधिकार होता है. इन प्रतिनिधियों में जो लोग नए पार्षद के तौर पर चुनकर आए हैं वो तो होंगे ही, इनके साथ ही एक पूरा गुट होगा जो दिल्ली के मेयर को चुनेगा.
इस बात की जानकारी कम ही लोगों को है कि दिल्ली में चुने हुए पार्षदों के अलावा कई और सदस्य होते हैं जिनका मनोनयन एमसीडी हाउस के लिए होता है. बीजेपी में एमसीडी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक और पूर्व नेता सदन सुभाष आर्या बताते हैं कि दिल्ली में पार्षदों के अलावा हर साल 14 विधायकों को भी एमसीडी सदन के लिए मनोनयन किया जाता है. हर साल ये विधायक बदल जाते हैं. संख्या बल के हिसाब से इस समय 14 में से 12 या 13 मनोनीत विधायक आम आदमी पार्टी के होंगे जबकि एक या दो विधायक बीजेपी के. इसके अलावा दिल्ली के सातों लोकसभा सांसद और तीन राज्यसभा सांसद भी मनोनीत सदस्य होते हैं. इन सबको मेयर चुनाव में वोटिंग का अधिकार होता है. इस हिसाब से कुल 24 सांसदों और विधायकों में 15 या 16 आप के होंगे जबकि 8 या 9 बीजेपी के. इस हिसाब से देखें तो भी पहले से ही बहुमत वाली आम आदमी पार्टी का पलड़ा यहां भी भारी दिखाई पड़ता है.
मनोनीत पार्षदों को लेकर जारी है कंफ्यूजन
साल 2015 से पहले तक दिल्ली के मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता था. इन मनोनीत पार्षदों को एल्डरमैन कहा जाता है. जब एमसीडी तीन हिस्सों में बंटी तो हर एमसीडी में 10-10 एल्डर मैन मनोनीत किए गए, लेकिन वो किसी भी चुनाव में वोट नहीं कर सकते थे ना ही किसी पद पर चुने जा सकते थे. कभी कांग्रेस नेता और एल्डरमैन रहीं ओनिका मल्होत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस फाइल किया.
एल्डरमैन के पास मेयर के लिए वोटिंग का अधिकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2015 को फैसला सुनाकर इन एल्डरमैन को वार्ड कमेटी के चुनाव में वोटिंग का अधिकार दिया. ओनिका मल्होत्रा बताती हैं कि हमारे पास तब तक वोटिंग का अधिकार नहीं होता था. हमने कोर्ट जाने का फैसला लिया और वहां से हमें वोटिंग का अधिकार मिला और ये भी अधिकार मिला कि हम चुनाव लड़कर स्टैंडिंग कमेटी का डिप्टी चेयरपर्सन तक बन सकते हैं, लेकिन कई नेता बताते हैं कि अभी तक इस बात पर स्थिति साफ नहीं है कि दोबारा एकीकृत किए एमसीडी में कितने मनोनीत एल्डरमैन होंगे. इसके लिए केंद्र सरकार के पास अब नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार है जिसके बाद चुनाव आयोग से मिलकर दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर एमसीडी में मनोनीत सदस्यों को नोटिफाई करेंगे.
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