
मनी लॉन्ड्रिंग केस में AAP विधायक को राहत नहीं, दिल्ली कोर्ट ने खारिज की जमानत की मांग
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दिल्ली की एक अदालत ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत देने से इनकार किया है. उनके खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष रहते अवैध हाइरिंग और बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीक से लीज पर देने का आरोप है. अदालत ने एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 24 फरवरी तक का समय दिया है.
आम आदमी पार्टी के ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी उनके खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच र रही है. उनकी जमानत याचिका पर अदालत ने एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय भी दिया है. अब इस मामले की सुनवाई 24 फरवरी को रखी गई है.
अदालत ने सोमवार को आप विधायक की जमानत याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए एक नोटिस जारी किया था. एजेंसी का दावा है कि आप विधायक के दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते बोर्ड ने स्टाफ की हाइरिंग और बोर्ड के एसेट्स लीज पर देने में गड़बड़ी की थी.
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ईडी की चार्जशीट में नहीं आप विधायक का नाम
अमानतुल्लाह खान ने अपनी याचिका में दावा किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में उन्हें गिरफ्तार किए जाने की आशंका है. हाल ही में दायर अपनी चार्जशीट में केंद्रीय एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का नाम नहीं दिया था.
हालांकि, एजेंसी ने अपनी शिकायत (ईडी के चार्जशीट के बराबर) में ऐसे पांच संपत्तियों को शामिल किया था, जिसमें आप विधायक के करीबी जीशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी आरोपी बनाए गए थे.

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