भाजपा प्रवक्ता और वकील गौरव भाटिया के खिलाफ ट्वीट हटाएं, यूट्यूब वीडियो प्राइवेट करें- दिल्ली हाईकोर्ट
AajTak
दिल्ली हाईकोर्ट ने नोएडा कोर्ट परिसर में गौरव भाटिया के साथ हुई मारपीट के मामले में एक्स पर डाली गई कथित अपमानजनक पोस्ट हटाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही यूट्यूब चैनल्स को भी निर्देश दिए हैं कि वे मुकदमे के लंबित रहने तक कथित मानहानिकारक वीडियो को प्राइवेट कर दें.
बीजेपी प्रवक्ता और वकील गौरव भाटिया के साथ नोएडा कोर्ट परिसर में कथित रूप से हुई मारपीट के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स पर डाली गई कथित अपमानजनक पोस्ट हटाने का आदेश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कई यूट्यूब चैनलों को मुकदमे के लंबित रहने तक कथित मानहानिकारक वीडियो को प्राइवेट करने का भी निर्देश दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि जो वीडियो सार्वजनिक डोमेन से प्राइवेट किए जा चुके हैं, उसे अदालत के अगले आदेश तक सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाला जाए. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भाटिया को पीटने वाले वीडियो और उसके साथ मारपीट करने के दावे डीप फेक हैं. इसमें अति-सनसनीखेज चित्रण के अलावा और कुछ तथ्य स्पष्ट रूप से झूठे हैं.
यह भी पढ़ें- फैक्ट चेक: तीस हजारी कोर्ट में हिंसा की पुरानी घटना का वीडियो गौरव भाटिया की पिटाई का बताकर हो रहा शेयर
बताते चलें कि भाजपा प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया 21 मार्च को ग्रेटर नोएडा की एक अदालत में एक केस की पैरवी के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ अधिवक्ता मुस्कान गुप्ता भी साथ थीं. जैसे ही वे कोर्ट पहुंचे, वहां मौजूद स्थानीय वकील ने उन पर हमला कर दिया. यहां वकीलों ने भाटिया का बैंड भी छीन लिया था.
बता दें कि एक जिला अदालत के अंदर वकील हड़ताल कर रहे थे. उसी दौरान गौरव भाटिया और मुस्कान गुप्ता वहां पहुंची थीं. इसी दौरान वकीलों ने उनके साथ बदसलूकी की थी. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अदालत में सीसीटीवी कैमरे न रखने पर नोटिस जारी किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा था कि वह इस मामले को हल्के में नहीं लेंगे. सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले को हल्के में नहीं लेंगे. कोई भी वकील किसी अन्य को अदालत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है. दरअसल, गौरव भाटिया बदसलूकी मामले में जिला अदालत प्रशासन को सीसीटीवी कैमरे सुरक्षित करने का आदेश दिया था. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते क्योंकि वह खराब हो गए हैं.
अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील में कहा कि ईडी जिन दस्तावेजों की बात कर रही है उनसे अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है. जब सीबीआई ने ECIR दाखिल की थी, उसके बाद से पिछले 18 महीनों में कभी गिरफ्तारी नहीं हुई. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या केजरीवाल का नाम सीबीआई मामले में है? इस पर सिंघवी ने कहा नहीं है.
मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सीएसएमटी पर ट्रैक से उतर गई जिस वजह से रेल सेवा ठप्प हो गई. ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद हार्बर लाइन पर ट्रेनों के परिचालन को रोकना पड़ा, रेल अधिकारी जल्द ही समस्या को ठीक कर लेने का दावा कर रहे हैं. अभी यह पता नहीं चल पाया है कि ट्रेन की बोगी पटरी से क्यों उतरी.
लोकसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश की इंदौर सीट पर खेला हो गया. इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति ने अपना नामांकन वापस ले लिया है. इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी में जाकर शामिल हो गए हैं. इस बीच इंदौर शहर के कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंदर सिंह यादव का गुस्सा फूट गया. देखें उन्होंने क्या कुछ कहा.