
भगोड़े ललित मोदी के भाई समीर की रेप केस में बढ़ेगी मुश्किलें! पुलिस मांगी 3 दिन की रिमांड
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समीर मोदी के खिलाफ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (रेप) और 506 (धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज है. शिकायतकर्ता महिला ने 10 सितंबर को दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया कि समीर मोदी ने 2019 से लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया, शादी का झांसा देकर धोखा दिया और धमकियां दीं.
भगोड़े बिजनेसमैन ललित मोदी के भाई और कारोबारी समीर मोदी को गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए जाने के बाद शुक्रवार को साकेत कोर्ट में पेश किया गया. समीर मोदी पर 2019 के दुष्कर्म और धमकी के मामले में गंभीर आरोप लगे हैं.
साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने समीर मोदी की तीन दिन की अतिरिक्त पुलिस रिमांड मांगी. कोर्ट ने फिलहाल फैसला रिजर्व कर लिया है.
इस दौरान शिकायतकर्ता महिला के वकील ने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है और इसे इन-कैमरा (बंद कमरे में) सुना जाए. समीर मोदी के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि जमानत जैसे मामलों की सुनवाई इन-कैमरा नहीं की जाती. हालांकि, अदालत ने शिकायतकर्ता की दलील को उचित माना और इन-कैमरा सुनवाई का आदेश दिया.
बता दें कि समीर मोदी, मोदी एंटरप्राइजेज के मैनेजिंग डायरेक्टर, मोदीकेयर फाउंडेशन और कलरबार कॉस्मेटिक्स के संस्थापक हैं. वह ललित मोदी के भाई हैं, जो आईपीएल विवाद के बाद से विदेश में हैं. इस पूरे मामले की आगे की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है.
न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दर्ज है केस
समीर मोदी के खिलाफ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (रेप) और 506 (धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज है. शिकायतकर्ता महिला ने 10 सितंबर को दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया कि समीर मोदी ने 2019 से लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया, शादी का झांसा देकर धोखा दिया और धमकियां दीं.

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