बीमा कंपनियों को हर कीमत पर देना होगा मोटर दुर्घटना मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट
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सड़क पर मोटर दुर्घटना के पीड़ित के लिए मुआवजे का दावा भविष्य की संभावना का अधिकार है. चाहे पीड़ित या फिर मृतक की कोई नियमित आमदनी हो या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के साथ ही बीमा कंपनियों और बीमाधारकों के लिए ये व्यवस्था बना दी है.
सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि जिसकी मृत्यु के समय कोई आय नहीं थी, उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी भविष्य में आय में वृद्धि को जोड़कर भविष्य की संभावनाओं के हकदार होंगे. जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि इस बात की उम्मीद नहीं है कि मृतक अगर किसी भी सेवा में नहीं था या उसकी नियमित आय रहने की संभावना नहीं है या फिर उसकी आय स्थिर रहेगी या नहीं.
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.