पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ केस बंद, स्वत: संज्ञान लेकर SC का फैसला
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पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की. इस सुनवाई के दौरान पूर्व जस्टिस एके पटनायक की रिपोर्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बंद कर दिया है.
पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की. इस सुनवाई के दौरान पूर्व जस्टिस एके पटनायक की रिपोर्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बंद कर दिया है. इसके पीछे साजिश वजह बताई गई. सुप्रीम कोर्ट का कहना है, 'जस्टिस एके पटनायक की कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2019 में पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज किया जा सकता है, रिपोर्ट में कहा गया है कि यह न्यायिक और प्रशासनिक पक्ष में सीजेआई द्वारा उठाए गए कड़े रुख के कारण हो सकता है.'उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया है कि उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर कहीं भी संविधान विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि ओबीसी के आरक्षण का लाभ ले रहे मुस्लिमों की समीक्षा करेंगे. यह बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से आरक्षण प्रणाली के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान है.
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