
पंजाबः जलालाबाद के मोटरसाइकिल विस्फोट मामले में NIA का एक्शन, आरोपियों की अचल संपत्ति जब्त
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत पंजाब के सदर फाजिल्का पुलिस स्टेशन के अंतर्गत महातम नगर गांव के निवासी सूरत सिंह उर्फ 'सुरती' की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने साल 2021 के दौरान पंजाब में हुए विस्फोट में शामिल एक आरोपी की संपत्ति जब्त कर ली है. आरोपी का संबंध पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतंकवादियों से था. शुक्रवार को NIA ने एक आधिकारिक बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी.
यह मामला 15 सितंबर 2021 का है. जब जलालाबाद में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के पास बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल में विस्फोट हुआ था. उस धमाके में बाइक सवार हमलावर मारा गया था.
बयान के मुताबिक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत पंजाब के सदर फाजिल्का पुलिस स्टेशन के अंतर्गत महातम नगर गांव के निवासी सूरत सिंह उर्फ 'सुरती' की संपत्ति को "फ्रीज" कर दिया है.
बयान के अनुसार, सूरत सिंह के पाकिस्तान स्थित खालिस्तानी आतंकवादियों हबीब खान उर्फ 'डॉक्टर', जो हथियार और ड्रग्स तस्कर है और लखवीर सिंह उर्फ 'रोडे' के साथ संबंध थे. संघीय जांच एजेंसी ने बयान में कहा कि खान, लखवीर सिंह, एक नामित आतंकवादी, और सूरत सिंह उन नौ लोगों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ एनआईए ने मामले में अब तक आरोप पत्र दायर किया है.
पीटीआई के मुताबिक, बयान में कहा गया कि सूरत सिंह की उक्त संपत्ति में खेवट संख्या 84/78, 93/87 और 95/89 शामिल है, जिसका कुल क्षेत्रफल 13 कनाल, 17 मरला और पांच सरसई है.
आपको बता दें कि विस्फोट के एक दिन बाद 16 सितंबर 2021 को पंजाब के फाजिल्का के सिटी जलालाबाद पुलिस स्टेशन में विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. बाद में 1 अक्टूबर 2021 को इस मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली थी.

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