दिल्ली HC ने यूपी के कपल की सुरक्षा के साथ शादी कराने के निर्देश दिए, जानें क्या है मामला
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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में यूपी के रहने वाले कपल को बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने एसडीएम को इस कपल की शादी कराने के साथ ही दिल्ली पुलिस को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने एसडीएम को आदेश दिया है कि दो सप्ताह के अंदर एक कपल की अंतर धार्मिक शादी करा दी जाए. इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी निर्देश दिया है कि पांच दिन के भीतर इस जोड़े की दिल्ली में रहने की सही व्यवस्था कराई जाए साथ ही इन्हें सुरक्षा भी दी जाए. बता दें, उत्तर प्रदेश के रहने वाले इस जोड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक आर्जी दाखिल की थी. जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उन्हें दिल्ली में रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान दिया जाए. पिछले काफी समय से दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह रहा यह जोड़ा लगातार अपनी शादी का प्रयास कर रहा है. जल्द ही उनकी शादी कानूनी प्रक्रिया के तहत हो, लेकिन दिल्ली के कई दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद इन्हें शादी की इजाजत नहीं मिल सकी है. बताया जा रहा है कि इस तरह की शादी के लिए दिल्ली में कई तरह के प्रशासनिक दफ्तरों से सर्टिफिकेट की आवश्यता की जरूरत होती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद यह जोड़ा अब तक कोई भी कानूनी कार्रवाई को पूरा नहीं कर सका है. जिसकी वजह से इनकी शादी में विलंब होता जा रहा है.अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी, कुमार को पिछले साल अप्रैल में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था. इससे पहले वह अरुणाचल प्रदेश के सीएस थे. 60 वर्षीय नौकरशाह पिछले साल 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे. तब 6 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था.
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